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Mukhyamantri Kanyadan Yojana – मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाले वह परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनकी बेटियों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत गरीब घर की बेटियां, विधवा महिलाएं तथा तलाकशुदा महिलाएं आर्थिक रूप से 51000 रुपए की राशि प्राप्त कर सकती हैं।
इस योजना को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से भी जाना जाता है। जो कन्या इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं उन्हें योजना संबंधित महत्वपूर्ण जानकारीयों के लिए इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ना चाहिए।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana Overview
योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना |
कब शुरू की गई | 2016 |
किसने शुरू की | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे के लोग |
लाभार्थी के लिए राशि | 51000 रुपए |
आधिकारिक वेबसाइट | https://mpvivahportal.nic.in/ |
Mukhyamantri Kanyadan Yojana का उद्देश्य
भारत में अभी भी ऐसे परिवार मौजूद है जिनके पास अपने परिवार के सदस्यों का गुजारा करने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में अगर उनके परिवार में कोई बेटी है, तब उनके लिए बेटी की शादी कर पाना थोडा मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या का हल निकालते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 शुरू की है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब घर के परिवारों की बेटियों तथा अन्य विधवा महिलाओं की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी में लगने वाले धनराशि में कुछ हद तक सहायता मिल सकती है।
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Mukhyamantri Kanyadan Yojana के तहत मिलने वाली धनराशी का विवरण
- मुख्यमंत्री का कन्यादान योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों के लिए गृहस्थी में सुधार के लिए 43000 रुपए का अनुदान दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र कन्या को विवाह संबंधित संस्कार सामग्री खरीदने के लिए ₹5000 की राशि प्रदान की जाती है।
- कन्या के विवाह में आयोजित कार्यक्रम संबंधित सुविधाओं के लिए उन्हें ₹3000 की राशि प्रदान की जाती है।
- इस तरह से उपरोक्त बताए गई कुल धनराशि विवरण को मिलाकर कुल 51000 रुपए होते हैं।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana से क्या लाभ मिलेंगे
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत उन पात्र कन्याओं को लाभ मिलेगा जोकि आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनका परिवार गरीबी रेखा से निचे आता है। इस तरह के परिवार में मौजूद बेटियों के लिए कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- BPL परिवार में रह रही कन्याओं के लिए सरकार की तरफ से ₹5000 की रकम दी जाएगी, जिसे डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कन्या को प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत केवल गरीब घर की बेटियां ही नहीं बल्कि विधवा महिलाएं तथा तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगी।
- इस योजना के अंतर्गत एक अन्य लाभ के मुताबिक पात्र कन्या या महिलाओं को दी जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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Mukhyamantri Kanyadan Yojana के लिए पात्रता
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए केवल वह कन्याएं या महिलाएं पात्र होंगी, जोकी मूल रूप से मध्य प्रदेश की निवासी हैं।
- इस योजना के अंतर्गत निर्धारित एक अन्य पात्रता के अनुसार लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तथा लड़के की वह आयु 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
- मध्य प्रदेश की वह सभी तलाकशुदा महिलाएं जो पुनर्विवाह के लिए राजी हो और आर्थिक रूप से कमजोर हो तब वह इस योजना के लिए पात्र मानी जाएंगी।
- मध्य प्रदेश की वह महिलाएं तथा कन्याएं, इस योजना के लिए पात्र मानी जाएंगी, जिनका रजिस्ट्रेशन योजना संबंधित पोर्टल पर हुआ हो।
- अगर कोई महिला तथा कन्या किसी अभिभावक के यहाँ अपना जीवनयापन कर रही है, तब उसके अभिभावक की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए लाभान्वित हो पाएगी।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- कन्या के सभी सरकारी दस्तावेज
- बीपीएल कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Kanyadan Yojana के लिए ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस
अगर मध्य प्रदेश की कोई कन्या, इस योजना के लिए पात्र है तब वह निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती है।
- सर्वप्रथम योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- उपरोक्त दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आप योजना संबंधित अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुँच जाएंगे।
- अगले स्टेप में आपको होम पेज पर लॉगिन करना होगा।
- वेबसाइट पर लोगिन करने के बाद आपके सामने योजना संबंधित फार्म का ऑप्शन दिखाया जाएगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने योजना संबंधित फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें नाम, पता, आधार नंबर तथा उम्र की डिटेल पूछी जाएगी, जिन्हें आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही-सही भर देना है।
- अब आपको फॉर्म में मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड करना होगा और आखिर में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपके पास एक पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएगी, जिसका प्रिंट आउट आपको जरुर निकलवा निकलवाना लेना चाहिए।